पीड़ित प्रतिकर योजना 


• राज्य की सभी बच्चों, युव बच्चों तियो तथा महिलाओ को बलात्कार, तेजाब  हमला अथवा मानव तस्करी की दशा में सात लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

 • इसके तहत सभी जिलो में एकनिधि गठित की जाएगी तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 357A( 6) के अंतर्गत पीड़ित को उपलब्ध कराई गई तत्काल चिकित्सा सुविधा में किए गए सभी खर्च इस निधि से किए जाएं गे।

 • पीड़िता की उम्र 14 वर्ष से कम होने पर 50 फीसदी अधिक राशि दी जायेगी।


 उद्देश्य : पीड़िता को तत्काल सहायता पहुंचाना तथा चिकित्शा में किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति को कम करना ।